खाद्य नियामक का निर्देश: एवेरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स का जीरा पाउडर बाजार से वापस लेने का आदेश

खाद्य नियामक का निर्देश: एवेरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स का जीरा पाउडर बाजार से वापस लेने का आदेश

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एवेरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अपने प्री-पैक्ड जीरा पाउडर को बाजार से तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया है। यह कदम जांच के दौरान इस उत्पाद के सैंपल के असुरक्षित पाए जाने के बाद उठाया गया है। नियामक ने उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की सख्त नियामक कार्रवाई की है।

खाद्य नियामक का निर्देश: एवेरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स का जीरा पाउडर बाजार से वापस लेने का आदेश

जीरा पाउडर के सैंपल में मिले कीटनाशक अवशेष

गोवा में स्थित एक परिसर से प्री-पैक्ड जीरा पाउडर का नियामक सैंपल लिया गया था। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में पाया गया कि इस सैंपल में एज़ोक्सिस्ट्रोबिन और थियामेथोक्साम जैसे कीटनाशक अवशेष निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक मात्रा में मौजूद थे। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत इस सैंपल को असुरक्षित घोषित किया गया था।

लैब जांच के बाद हुई पुष्टि

कंपनी को रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का अवसर दिया गया था, जिसके बाद सैंपल को रेफरल फूड लेबोरेटरी में भेजा गया। रेफरल लैब ने भी इस बात की पुष्टि की कि सैंपल असुरक्षित है क्योंकि उसमें तय सीमा से ज्यादा कीटनाशक अवशेष पाए गए थे। इसके बाद नियामक ने प्रभावित बैच के पूरे स्टॉक को तुरंत बाजार से हटाने का आदेश जारी किया।

अन्य कार्रवाई और निर्देश

नियामक ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह वापस मंगाए गए उत्पादों का पूरा रिकॉर्ड रखे और इस प्रक्रिया के पूरा होने पर अपनी रिपोर्ट सौंपे। साथ ही, भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने को भी कहा गया है। इसके अलावा, एक अन्य कार्रवाई के तहत गंभीर स्वच्छता कमियों के कारण एक अन्य बेकरी कंपनी का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

Anju Kunwar

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