बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान की ‘लीव इंडिया नोटिस’ याचिका पर सुनवाई टाली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान की 'लीव इंडिया नोटिस' याचिका पर सुनवाई टाली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है, जिसमें उन्हें भारत छोड़ने का निर्देश देने वाले नोटिस को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को मौखिक आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान की 'लीव इंडिया नोटिस' याचिका पर सुनवाई टाली

याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने मुंबई के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO) द्वारा 14 अक्टूबर को जारी किए गए ‘लीव इंडिया नोटिस’ को चुनौती दी है। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर या उससे पहले देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह आदेश बिना किसी निष्पक्ष सुनवाई के और बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया था।

याचिका में उठाए गए कानूनी और तथ्यात्मक बिंदु

याचिका में कहा गया है कि इमरान खान के पास साल 2006 से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) का दर्जा प्राप्त है और वह दो वर्ष की आयु से भारत में रह रहे हैं। उनका यह भी तर्क है कि नोटिस में किसी विशिष्ट कानून या नियमों का स्पष्ट हवाला नहीं दिया गया है और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

यह पूरा विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान और नाना चौक के पास हुई एक घटना से जुड़ा है। याचिका के मुताबिक, अभिनेता को उस दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में छोड़ दिया गया था। इस मामले में गामदेवी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि बिना आरोप पत्र दाखिल हुए और बिना किसी दोषसिद्ध के इस तरह का नोटिस जारी करना अनुचित है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

अदालत से क्या मांग की गई है

अदालत में दाखिल याचिका के जरिए इस नोटिस को रद्द करने और FRRO द्वारा उपयोग किए गए दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाने की मांग की गई है। साथ ही, जब तक यह मामला अदालत में विचाराधीन है, तब तक देश से बाहर निकाले जाने या OCI पंजीकरण से जुड़ी किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण का अनुरोध किया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी।

Anju Kunwar

Learn More →