दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, जानें नियम

दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, जानें नियम

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण और त्योहारों के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पूर्व के आदेश के अनुसार तय समयसीमा के भीतर ही इनका उपयोग किया जा सकेगा। त्योहार के दौरान प्रदूषण नियंत्रण और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, जानें नियम

पटाखे जलाने के लिए तय की गई समयसीमा

शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोग केवल सीमित घंटों के दौरान ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। इसके लिए सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय तय किया गया है। निर्धारित समय के अलावा अन्य किसी भी समयावधि में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ताकि वायु गुणवत्ता नियंत्रित बनी रहे।

इन संवेदनशील इलाकों में रहेगा कड़ा प्रतिबंध

न्यायालय ने जनस्वास्थ्य और संवेदनशीलता को सर्वोपरि रखते हुए निर्देश दिए हैं कि कुछ विशेष संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के पटाखों का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित होगा। इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में मुख्य रूप से अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिह्नित शांत क्षेत्र शामिल हैं।

शैक्षणिक संस्थानों और संवेदनशील स्थलों को बनाया जाएगा नो-क्रैकर जोन

प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी चिन्हित संवेदनशील स्थलों और स्कूलों-कॉलेजों जैसे शैक्षणिक संस्थानों को अनिवार्य रूप से ‘नो-क्रैकर जोन’ घोषित किया जाए। इन इलाकों में उचित बैरिकेडिंग और मार्किंग की जाएगी, साथ ही नियमों का पालन करवाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का उल्लंघन न हो सके।

Anju Kunwar

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