उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में एक स्थानीय व्यापारी को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किए गए जिम संचालक दीपक कुमार को अदालत से जमानत मिल गई है। गिरफ्तारी के अगले ही दिन उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उन्हें राहत मिल गई।

अदालत में पेशी और जमानत की शर्तें
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दीपक कुमार को कोटद्वार स्थित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) की अदालत में शाम के समय पेश किया गया। अदालत ने उन्हें पचास-पचास हजार रुपये के तीन मुचलके भरने पर जमानत दे दी। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अगले छह महीने तक शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह का व्यवधान न डालने की चेतावनी देते हुए एक नोटिस भी जारी किया गया है।
क्या था पूरा मामला
यह कार्रवाई एक स्थानीय व्यवसायी संजीव टोंक की शिकायत पर की गई थी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी को लेकर दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। शिकायत के मुताबिक, सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी के बाद जिम संचालक ने कथित तौर पर व्यापारी की दुकान पर पहुंचकर उन्हें धमकाया था।
शुरुआती मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य धाराएं भी जोड़ीं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की पहले भी कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले सामाजिक विवादों में संलिप्तता सामने आई थी, जिसके चलते शांति भंग की आशंका को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई।
चर्चा में आए थे दीपक कुमार
गौरतलब है कि दीपक कुमार इसी साल जनवरी के महीने में कोटद्वार में एक बुजुर्ग दुकानदार के समर्थन को लेकर सामने आए विवाद के बाद सुर्खियों में आए थे। उस दौरान एक घटना को लेकर उनका नाम और उससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हुआ था।

