मल्लिकार्जुन खर्गे के खिलाफ एफआईआर याचिका पर फैसला सुरक्षित

मल्लिकार्जुन खर्गे के खिलाफ एफआईआर याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश रूबी अलका गुप्ता ने इस मामले में आदेश सुनाने के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की है। यह पूरा कानूनी मामला खर्गे द्वारा कथित रूप से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ की गई टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है।

मल्लिकार्जुन खर्गे के खिलाफ एफआईआर याचिका पर फैसला सुरक्षित

हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता रवींद्र गुप्ता की ओर से अधिवक्ता गगन गांधी और मल्लिकार्जुन खर्गे की तरफ से अधिवक्ता प्रज्वल सिंह ने अपने लिखित तर्क अदालत के समक्ष पेश किए। इससे पहले, 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान खर्गे का बयान एक पेन ड्राइव में अदालत में जमा कराया गया था और उसी दिन याचिकाकर्ता की दलीलें पूरी हो गई थीं।

याचिकाकर्ता की दलीलें और पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता रवींद्र गुप्ता ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि मल्लिकार्जुन खर्गे ने 27 अप्रैल 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा और आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दिए थे। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरएसएस के एक सदस्य के रूप में इन बयानों से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके बाद उन्होंने अदालत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।

इससे पहले इस मामले में 19 सितंबर को खर्गे ने इस बात का लिखित हलफनामा देने से इनकार कर दिया था कि वह आरएसएस के खिलाफ कोई अपमानजनक बयान नहीं देंगे। इसके बाद 28 सितंबर को खर्गे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने अदालत को बताया था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज करके एक सही कानूनी निर्णय लिया था।

अदालती सफर और वर्तमान स्थिति

तीस हजारी स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने सेशन कोर्ट का रुख किया था। चूंकि मल्लिकार्जुन खर्गे संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में सांसद हैं, इसलिए यह याचिका अब राउज एवेन्यू में स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। अदालत द्वारा सभी पक्षों की दलीलें सुनने और विचार करने के बाद अब इस महत्वपूर्ण मामले में आगामी 20 नवंबर को अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।

Anju Kunwar

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