पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों और शक्तियों पर रखी अपनी बात

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों और शक्तियों पर रखी अपनी बात

भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ओपी रावत ने हाल ही में चुनाव आयोग के कामकाज और आंतरिक प्रणाली को लेकर खुलकर बात की है। उनके अनुसार, देश के केंद्रीय चुनाव पैनल के भीतर एक बेहद लोकतांत्रिक माहौल काम करता है, जहां अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों और शक्तियों पर रखी अपनी बात

99 प्रतिशत फैसले आपसी सहमति से

पूर्व सीईसी ओपी रावत ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि चुनाव आयोग की बैठकों में सभी सदस्य अपने विचार खुलकर रखते हैं और एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आयोग के लगभग 99 प्रतिशत फैसले आम सहमति के आधार पर ही तय किए जाते हैं। उनके मुताबिक, असहमति की स्थितियां बेहद कम और दुर्लभ मामलों में ही देखने को मिलती हैं, जो शायद अपने कार्यकाल के दौरान इक्के-दुक्के मौकों पर ही सामने आई होंगी।

चुनाव आयुक्तों की कार्यशैली और शक्तियों का दायरा

विशेष गहन संशोधन (SIR) से जुड़े मामलों में दो चुनाव आयुक्तों की तरफ से आई आपत्तियों और रिपोर्टों के संदर्भ में रावत ने माना कि उन दोनों का दृष्टिकोण थोड़ा सुस्त या ढीला रहा होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि शायद वे आयुक्त अपनी खुद की शक्तियों और अधिकारों के पूरे दायरे से पूरी तरह अवगत नहीं थे। पूर्व सीईसी ने जोर देकर कहा कि यदि वे चाहते, तो उन निर्णयों को पूरी तरह से बदला जा सकता था, क्योंकि उनके पास उन फैसलों को रद्द करवाने की पूरी शक्ति और प्राधिकार मौजूद था।

फैसले पलटने और असहमति जताने के अन्य विकल्प

ओपी रावत के अनुसार, असहमति जताने वाले दोनों चुनाव आयुक्तों के पास अपनी बात मनवाने के लिए कई रास्ते खुले हुए थे। वे सीधे तौर पर आयोग की आधिकारिक बैठक के दौरान अपनी असहमति दर्ज करा सकते थे। इसके साथ ही, वे उन विशेष मामलों की दोबारा समीक्षा करने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ा सकते थे, जिन पर उन्हें आपत्तियां थीं, ताकि पुराने निर्णयों को निरस्त किया जा सके। उन्होंने याद किया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने खुद भी कई बार फैसलों में बदलाव किए थे।

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों और शक्तियों पर रखी अपनी बात

रावत ने यह भी स्पष्ट किया कि कैबिनेट सचिव को पत्र लिखने के बजाय वे आयोग के भीतर ही अपनी बहुलता और बहुमत की स्थिति का उपयोग करके निर्णय लेने में सक्षम थे। वहीं, इस पूरे विवाद के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही महाभियोग और इस्तीफे की मांगों पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से एक राजनीतिक मामला है, जिसका उत्तर केवल राजनेता ही दे सकते हैं।

बता दें कि ओपी रावत 1977 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और उन्होंने साल 2018 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला था। इससे पहले वह 2015 में चुनाव आयुक्त के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान उन्होंने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में सचिव के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय में निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है।

Anju Kunwar

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