झारखंड की राजधानी रांची में व्यवसायिक साझेदारी के नाम पर धोखाधड़ी का एक नया मामला प्रकाश में आया है। लालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रेस्टोरेंट कारोबार में पचास प्रतिशत हिस्सेदारी दिलाने का झांसा देकर एक निवेशक से बड़ी रकम ठगने की शिकायत दर्ज कराई गई है।

पचास प्रतिशत साझेदारी और समझौते का झांसा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्प्रिंग वैली के रहने वाले रविशंकर सिंह ने सूरज विक्रम सिंह और रीना सिंह के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि एक बार के दौरान हुई मुलाकात के बाद आरोपियों ने उन्हें रेस्टोरेंट व्यवसाय में बीस लाख रुपये के निवेश पर आधी हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव दिया था। इस सिलसिले में एक लिखित समझौता भी तैयार किया गया था, जिसमें यह शर्त भी रखी गई थी कि किसी तरह का विवाद होने की स्थिति में बीस लाख रुपये के एवज में चालीस लाख रुपये लौटाए जाएंगे।
लाइसेंस के नाम पर अतिरिक्त राशि ली और चेक बाउंस
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बार का लाइसेंस बनवाने के लिए आरोपियों द्वारा चार लाख अस्सी हजार रुपये की अतिरिक्त राशि ली गई थी। इसके एवज में उन्हें जो चेक सौंपा गया, वह बैंक में बाउंस हो गया। आरोप है कि न तो साझेदारी से जुड़े कोई वैध दस्तावेज तैयार किए गए और न ही बार का लाइसेंस मिल सका। इसके अलावा, रेस्टोरेंट के संचालन पर लगभग तीन लाख रुपये खर्च होने का दावा किया गया है, जिसमें से केवल ढाई लाख रुपये ही वापस मिले। जब शेष राशि की मांग की गई, तो आरोपियों ने भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है।

